हिमाचल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई अनिवार्य
सरकारी कार्यालयों में अटेंडेंस को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर राज्य सरकार ने कड़े आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मंगलवार देर शाम सभी बोर्डों, विभागों, निगमों को हर हाल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद सरकार ने बायोमैट्रिक अटेंडेंस के लिए प्रत्येक बोर्ड, निगम व विभाग में नोडल ऑफिसर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। नोडल ऑफिसर अपने अधीन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमैट्रिक अटेंडेंस के लिए जिम्मेदार होगा। राज्य में बायोमेट्रिक उपकरणों की खरीद व गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करना भी नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, विभाग प्रमुखों, मंडल कमिश्नर, जिलाधीश, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट, सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निर्देशक व सचिव को स्पष्ट किया है कि गुड गवर्नेंस के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी में किसी तरह की कोई गैर जिम्मेदारी नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार के इन आदेशों के बाद कार्यालय पहुंचने में अधिकारियों और कर्मचारियों की देर से आने की आदत पर रोक लगेगी। इन आदेशों के बाद अब कर्मचारी व अधिकारी समय से पहले अपनी सीट छोड़कर घर नहीं जा सकेंगे। इससे सरकारी कामकाज में भी गुणवत्ता आएगी और कर्मचारियों में भी कार्य के प्रति गंभीरता को बढ़ावा मिलेगा। यहां बता दें कि प्रदेश में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था पहले से लागू है मगर कोरोना काल में संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने इसे बंद कर दिया था। कोविड का खतरा टलने के बाद अब इसे फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।