March 23, 2025

पंचायत उपचुनाव से संबंधित क्षेत्रों में 2 को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

1 min read

शराब की बिक्री एवं वितरण और हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

शिवालिक पत्रिका, हमीरपुर 27 अप्रैल। जिला की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों हेतु 2 मई को मतदान होगा और इस दिन उक्त संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हेमराज बैरवा ने बताया कि बीडीसी नादौन के वार्ड-7 भूंपल के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूंपल और ग्राम पंचायत मण, बीडीसी बिझड़ी के वार्ड-4 करेर के अंतर्गत ग्राम पंचायत करेर और ग्राम पंचायत मक्कड़, बीडीसी भोरंज के वार्ड-9 भोरंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोरंज, विकास खंड बिझड़ी की ग्राम पंचायत बिझड़ी और विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत मनवीं के वार्ड नंबर-1 में आगामी 2 मई को मतदान के दिन सभी सरकारी-अद्र्धसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और अन्य कर्मचारियों को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इनके अलावा उक्त क्षेत्रों से बाहर अपनी सेवाएं देने वाले मतदाताओं को भी मतदान के लिए छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए भी उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 2 मई को मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक जुलूस, चुनावी सभा, बैठक और अन्य सार्वजनिक आयोजन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसी अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उपायुक्त की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मतदान केंद्रों में और इसके आस-पास के क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उपप्रधान और पंचायत सदस्य के लिए होने वाले उपचुनाव की मतगणना 2 मई को ही संबंधित पंचायतों के मुख्यालयों में होगी। जबकि, बीडीसी सदस्यों की मतगणना 4 मई को संबंधित विकास खंड के मुख्यालयों में होगी।

उपायुक्त ने संबंधित क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से 2 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में सहयोग देने की अपील भी की है।