आबकारी विभाग द्वारा बीयर की कम से कम और अधिक से अधिक कीमतें तय: वित्त मंत्री चीमा
1 min read2021 के एस.एल.पी (सिविल) नंबर 3764 के मामलो में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की यथावत पालना करने के लिए निर्देश जारी शिवालिक पत्रिका, चंडीगढ़, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी विभाग ने बीयर की कीमतों को वाजिब सीमाओं के अंदर रखने के लिए बीयर के कम से कम और अधिक से अधिक रेट तय किए हैं। उन्होंने कहा कि बीयर के पिंटों और डिब्बों की कम से कम और अधिक से अधिक परचून बिक्री कीमत उनमें बीयर की मात्रा की कम से कम और अधिक से अधिक परचून बिक्री कीमत के अनुपात के अनुसार तय की जायेगी। यहाँ पंजाब भवन में आबकारी विभाग की महीनावार समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी नीति, 2023-24 में धारा 28 पाई गई है, जिसके अंतर्गत बीयर की दरों को वाजिब सीमाओं में रखने के लिए एल-2/एल-14ए परचून ठेके और अकेले ठेके पर बेची जाने वाली बीयर की कम से कम और अधिक से अधिक परचून कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई है। उन्होंने कहा कि बीयर ब्रांडों की कम से कम परचून बिक्री कीमत पॉलिसी के अनुबंध 3 में निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार निर्धारित की गई है और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए परचून बिक्री मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे वह किफ़ायती उत्पाद प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि यह कदम पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी को रोकने के साथ-साथ बीयर की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम नाजायज़ शराब के उत्पादन और सेवन से लोगों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे हैं। 2021 के एस.एल.पी. (सिविल) नंबर 3764 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों की पालना सम्बन्धी निर्देश जारी करते हुए वित्त मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को राज्य से शराब के नाजायज़ कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एन्फोर्समैंट सरगर्मियों को और अधिक बढ़ावा देने और इस धंधे के विरुद्ध जागरूकता मुहिम चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ पूरा तालमेल रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के अनुसार अब यदि किसी इलाके में कोई गैर-कानूनी भठ्ठी पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस जि़म्मेदार होगी। वित्त कमिश्नर कर विकास प्रताप ने वित्त मंत्री को अवगत करवाया कि उन्होंने पहले ही आबकारी कमिश्नर, पंजाब को हिदायतें जारी कर दीं हैं कि सभी डिप्टी कमिश्नर (आबकारी), ज़ोन सम्बन्धी डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस के कमिश्नरों और एसएसपीज़ को निजी तौर पर मिलें, जिससे सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों की पालना को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान आबकारी कमिश्नर वरुण रूज़म ने बताया कि विभाग द्वारा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए) की निर्माता से लेकर अंतिम मंजि़ल तक ढुलाई पर सख़्त नजऱ रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ई.एन.ए. जे जा रहे जी.पी.एस. के साथ लैस वाहन को इसके सफऱ के पहले 100 किलोमीटर के अंदर रुकने की इजाज़त नहीं है और आबकारी विभाग की टीमें शक पडऩे पर इनकी औचक चैकिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग द्वारा नाजायज़ शराब की तस्करी और उत्पादन से सम्बन्धित गतिविधियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए नियमित तौर पर एन्फोर्समैंट कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपने संबोधन के आखिऱ में आबकारी विभाग के समूचे स्टाफ को वित्तीय वर्ष 2022- 23 के दौरान आबकारी राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शराब माफिया की कमर तोडऩे में दिए गए कीमती योगदान के लिए बधाई दी।