October 10, 2024

मैड़ी मेला के दौरान जिला में 25 फरवरी से 11 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144 : उपायुक्त

शिवालिक पत्रिका, ऊना उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 27 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 25 फरवरी से 11 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

राघव शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर अन्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा।

बाबा बड़बाग सिंह का प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं को मंजी साहिब की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर जानेे की व्यवस्था करेंगे और लंगर से वापिस आने वाले श्रद्धालु पीछले दरवाजें से बाहर जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई क्रोस मूवमेंट न हो।

जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के नजदीक प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रोस मूवमेंट न हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *