पश्चिम बंगाल के मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य
शुभेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
कोलकाता, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से 19 मई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम् गाना जरूरी होगा।
आदेश के मुताबिक, पहले जारी सभी निर्देशों और प्रचलित व्यवस्थाओं को निरस्त करते हुए यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
यह आदेश राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम), मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड एमएसके, अप्रूव्ड एसएसके और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा।
मदरसा शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश की प्रतियां सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन और संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।
हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी सफलता के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान दर्जा देने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य वंदे मातरम् को भी वही कानूनी संरक्षण देना है, जो वर्तमान में राष्ट्रगान को प्राप्त है। प्रस्तावित प्रावधान लागू होने के बाद ‘वंदे मातरम्’ के दौरान अपमान या बाधा उत्पन्न करना संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन के बाद यही प्रावधान ‘वंदे मातरम्’ पर भी लागू होंगे।
वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बार-बार ऐसा करने पर न्यूनतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।
