May 15, 2026

नगर निकाय चुनाव को लेकर सार्वजनिक सभाओं व मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब व नगर पंचायत राजगढ़ क्षेत्रों में आदेश लागू
नाहन, 15 मई। नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक सभाओं, जलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी किए गए हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304(बी) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर प्रदर्शन अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
यह प्रतिबंध नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ के क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से लेकर 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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