सभी पात्र लाभार्थी 20 मई तक आधार को बैंक तथा डाकघर खाते से लिंक कराएं : जिला कल्याण अधिकारी
कुल्लू, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र लाभार्थियों के लिए अपने आधार नंबर को बैंक अथवा डाकघर खाते के साथ लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से पेंशन राशि का भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) के माध्यम से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से हस्तांतरित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने आधार नंबर को बैंक अथवा डाकघर खाते से लिंक नहीं करवाया है, वे शीघ्र अपने संबंधित बैंक या डाकघर में जाकर यह प्रक्रिया 20 मई तक अवश्य पूरी करें, ताकि पेंशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से पेंशन वितरण प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। इससे लाभार्थियों को समय पर पेंशन प्राप्त होगी तथा भुगतान में होने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं में भी कमी आएगी।
उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी अपील की है कि वे पात्र लाभार्थियों को इस संबंध में जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
