मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रहेगी रोक
ऊना, 24 मई.पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला ऊना में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26, 28 और 30 मई 2026 को आयोजित किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान तथा सदस्यों के मतों की गणना मतदान वाले दिन ही पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गणना 31 मई को संबंधित विकास खंड मुख्यालयों में होगी। बता दें, निर्धारित तारीखों पर सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा।
जारी आदेशों के अनुसार मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी बैठक, भाषण अथवा प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सिनेमा, टेलीविजन अथवा अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत समारोह, नाट्य प्रस्तुति अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
