पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पालिसी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सरकार को चार हफ्ते में देना होगा जवाब
चंडीगढ़, पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आज वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। आज सुनवाई के दाैरान अदालत ने पॉलिसी पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। जल्दी ही अदालत के आदेश जारी होंगे। सुनवाई के बाद, याचिकाकर्ता के वकील गुरजीत सिंह ने बताया कि अदालत ने लैंड पूलिंग नीति पर अंतरिम रोक लगा दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया गया है। वकील ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति के तहत न तो कोई सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया और न ही कोई पर्यावरणीय आकलन।
लुधियाना स्थित याचिकाकर्ता गिल ने 24 जून को राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश देने की माँग की थी। 6 अगस्त को, अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या नीति में भूमिहीन मज़दूरों के पुनर्वास का कोई प्रावधान है। राज्य को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अदालत को बताए कि क्या लैंड पूलिंग नीति को अधिसूचित करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया था।
