January 28, 2026

सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध

बार-बार नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगेगा जुर्माना : डीसी डॉ विवेक भारती

नारनौल, 4 दिसंबर। उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने कहा कि हरियाणा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस मामले में अधिकारी जागरूकता के साथ-साथ बार-बार नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटें। उपायुक्त आज लघु सचिवालय में इसी विषय पर आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे।
डीसी ने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निषेध पर कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 12 अगस्त, 2021 की अधिसूचना तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा (एसयूपी) द्वारा 25 फरवरी, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार “पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन [थर्मोकोल] पर प्रतिबंध है।
इसी प्रकार प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लपेटने या पैकिंग करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर आदि पर बैन है।
उन्होंने बताया कि रिसाइकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होगी।

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