22 से 25 मार्च तक आयोजित होगा पालमपुर होली महोत्सव
पालमपुर, 16 फरवरी :- राज्य स्तरीय होली महोत्सव का आयोजन 22 से 25 मार्च तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान पालमपुर में धूमधाम से किया जायेगा।
महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर आतमा परियोजना के सभागार में महोत्सव समिति की अध्यक्ष एवं एसडीएम नेत्रा मेती की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में महापौर नगर निगम गोपाल नाग, उपमहापौर राज कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चन्द, पूर्व महापौर पूनम बाली, पार्षदगण, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरिंदर सूद, आयुक्त नगर निगम डॉ आशीष शर्मा, तहसीलदार साजन बग्गा सहित होली कमेटी के सरकारी सदस्य तथा विभिन्न कमेटियों के संयोजक उपस्थित रहे।
एसडीएम ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी लोगों की भागीदारी और सहयोग से भव्य रूप में राज्य स्तरीय होली उत्सव का आयोजन किया जायेगा। एसडीएम ने कहा कि महोत्सव के सफल आयोजन में धन संग्रह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी विभागों से धन संग्रह के लिये निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की अपील की।
बैठक में पिछले वर्ष होली महोत्सव के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में पूर्व के वर्षों की भांति उत्सव को अधिक आकर्षक बनाने के लिये कमेटी के लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किये।
बैठक में महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां, खेलकूद प्रतियोगिताओं फ्लावर शो, फैंसी ड्रेस, बेबी शो, फन गेम्स इत्यादि के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में संस्कृत संध्याओं के आयोजन में स्थानीय प्रतिभाओं को अधिक मंच प्रदान करने तथा कलाकारों को रिपीट ना कर,नए कलाकारों को अवसर देने पर सुझाव दिया गया। बैठक में होली महोत्सव में शोभा यात्रा, महिला और पुरुष दंगल के आयोजन पर भी चर्चा की गई। ।
[3:32 PM, 2/16/2024] 🙏: मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की तीन कापियां सीईओ कार्यालय, चंडीगढ़ में जमा करवानी होंगी। यदि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी जरूरी है और उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगलो और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम जिला स्तर पर बनाई गई है जो उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार से नजर रखेगी। ताकि कार्यक्रमों में उम्मीदवार द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा।
