तहत विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 अगस्त 2026 तक
अम्बाला, जिला अम्बाला के किसानों को सूचित किया जाता है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभागए हरियाणा द्वारा आर केवीवाई योजना के घटक फसल अवशेष प्रबंधन 2026-2027 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रो पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को 03 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है ।
व्यक्तिगत श्रेणी के किसान का चयन एक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक ही किसान का किया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एक किसान केवल एक मशीन के लिए आवेदन कर सकता है। जिसमे सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हॅप्पीसीडर स्मार्ट सीडर, पेड़ी स्ट्रॉ चॉपर मल्चर, श्र्ब मास्टर, रोटरी सलेशर एरिवेर्सिबल एम बी प्लों, ज़ीरो टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, सपतियाल ज़ीरो टिल, सुपर सीडर, सफऱ्ेस सीडर, स्ट्रा बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर बिना ट्रैक्टर के ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा एम एफ एम बी पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में केवल एक आवेदन स्वीकार्य हैए एक ही परिवार पहचान पत्र से एकाधिक आवेदन की अनुमति नहीं है।
आवेदन करने के लिए www.agriharyana.gov.in जरूरी दस्तावेज़ किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण, फ़ैमिली आई0डी0ए पैन कार्ड, आवेदक या उसी परिवार पहचान पत्र के किसी सदस्य के नाम पर हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर का वैध आरसी केवल ट्रैक्टर चालित मशीन के लिए बैंक खाता संख्या, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट, अनुसूचित जाति के किसानो के लिए अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट, स्वयं घोषणा पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस मे सहायक कृषि अभियंता अम्बाला कार्यालय में संपर्क करे।
