तम्बाकू नियंत्रण उडनदस्तों द्वारा जिला ऊना में औचक निरिक्षण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला ऊना के सौजन्य से एक राज्य स्तरीय अभियान के तहत जिला एवम खण्ड स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण उडनदस्तों द्वारा जिला ऊना में औचक निरिक्षण किये गए। इन उडनदस्तों में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, औषधि निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान, विशेष कार्यबल तथा पुलिस के अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना, बिना लाइसेंस तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, खुली बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों एवं निषेध उत्पादों के विक्रेताओं को कोटपा एक्ट 2003 एवं हिमाचल प्रदेश तम्बाकू अधिनियम 2016 के तहत चलान जारी किये गये। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी जांची गई । अभियान के दौरान विभिन्न अधिनियमों के तहत 54 चलान जारी किये गये ,तथा 29,000 /- रूपये की राशि बसूल की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि जिला तम्बाकू नियंत्रण हेतू ऐसे अभियान आगे भी सुचारू रूप से चलाये जायेंगे । बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णत्या निषेध है , तथा विक्रेताओं से लाइसेंस लेने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तम्बाकू नियंत्रण के लिए काफी समय से प्रयासरत है ताकि आम जनता और आने वाली पीढ़ी को तम्बाकू से जुड़ी होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके। इसके साथ ही ये भी अपील की कि इस तम्बाकू नियंत्रण में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करे और नशा मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान दे ताकि हमारा स्वस्थ, सशक्त एवं नशा मुक्त समाज होने का सपना साकार हो सके
