May 25, 2025

संजौली मस्जिद को पूरी तरह गिराने के आदेश

वक्फ बोर्ड जमीन के कागज नहीं दे पाया, कमेटी के पास एनओसी भी नहीं

देस राज शर्मा, शिमला: हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। शनिवार को निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए निचली दो मंजिलें भी हटाने को कह दिया है। यह फैसला तब आया है जब वक्फ बोर्ड निगम की अदालत में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज ही नहीं पेश कर पाया। यही नहीं मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। जबकि वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा। अब मुस्लिम पक्ष का इस मामले में कहना है कि आदेश को पूरी तरह से पढ़ने और समझने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि अभी आदेश की काफी उनके पास नहीं पहुंची है। बता दें की मस्जिद के ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने के आदेश निगम आयुक्त गत वर्ष 5 अक्टूबर को दे चुके हैं। इसके बाद से ही मस्जिद को तोड़ने का काम चल रहा था। ताजा आदेश के बाद अब संजौली में रिहायशी इलाके में बनी इस मस्जिद को पूरी तरह से हटाना होगा।

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