December 24, 2025

ईपीएफ धारकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने नियमों में किया ये बदलाव

नई दिल्ली, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में बदलाव किए हैं। EPF के नए नियम में पैसे निकालने की समयसीमा भी घटा दी गई है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अब पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा। EPF स्कीम के पैरा 68-PD के अंतर्गत अब ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से 90 प्रतिशत तक का पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, यह रकम सिर्फ नया घर खरीदने, निर्माण कार्य या घर की किश्तें चुकाने की शर्त पर ही निकाली जा सकती है।

पहले पीएफ अकाउंट खुलने के 5 साल बाद ही इसका पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। वहीं, पहले घर खरीदने के लिए सिर्फ 36 महीने तक का ही पीएफ निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे भी बदलकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। जून 2025 से किसी आपात स्थिति में यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक निकाला जा सकता है। पीएफ की ऑटो सेटेलमेंट लिमिट पहले 1 लाख रुपये तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

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