पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा
नई दिल्ली : पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसी क्रम में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए पहले दी गई 48 घंटे की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की अनुमति जारी रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
पहले सरकार ने पाक नागरिकों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने का समय दिया था। इसके तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ‘भारत छोड़ो’ नोटिस जारी किया गया था। इस हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले छह दिनों में 55 राजनयिकों, उनके परिजनों और सहायक कर्मचारियों सहित कुल 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा के जरिए भारत छोड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के वीजा धारक आठ भारतीय भी पड़ोसी मुल्क गए हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।
वहीं 24 अप्रैल से अब तक भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुल 1,465 भारतीय नागरिक भारत लौटे हैं, जिनमें 25 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा 151 पाकिस्तानी नागरिक, जो दीर्घकालिक भारतीय वीजा पर हैं, वे भी भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
सरकार ने वीजा श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की थीं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा धारकों के लिए यह 29 अप्रैल और बाकी 12 वीजा श्रेणियों (व्यवसाय, पत्रकार, फिल्म, आगंतुक, तीर्थयात्रा आदि) के लिए अंतिम तिथि 27 अप्रैल तय की गई थी।
