February 19, 2026

संजौली मस्जिद की मंजिलें गिराने के फैसले को अदालत में दी जाएगी चुनौती

ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने बैठक में लिया फैसला

शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराए जाने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश को अब चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन आदेशों को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बालूगंज मस्जिद में बुधवार को संस्था के नेताओं ने इस संबंध में बैठक की।

संस्था के प्रदेश प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने कहा कि विभिन्न संगठनों के दबाव में इस मामले को उछाला गया है। दबाव में आकर ही संजौली मस्जिद की कमेटी ने नगर निगम के पास खुद अवैध निर्माण गिराने का आवेदन किया था। इसी आवेदन को आधार बनाते हुए आयुक्त ने फैसला सुना दिया। हाशमी ने दावा किया कि यह फैसला तथ्यों से परे है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। 125 साल के राजस्व रिकॉर्ड में भी यह मौजूद है।

यहां नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के बाद इसकी मंजिलें बढ़ाने के लिए कमेटी ने वक्फ बोर्ड से एनओसी ली थी। हाशमी ने दावा किया कि जिन लोगों ने कमेटी की ओर से अवैध निर्माण गिराने का आवेदन किया, वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। नगर निगम ने भी इस मामले में पार्टी किसे बनाना है, कौन इसका मालिक है, यह जाने बिना फैसला सुना दिया। अब इस फैसले की कॉपी का इंतजार है। इसके बाद आर्गेनाइजेशन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी।

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