चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश
फिर होगी वोटों की गिनती, अब मान्य होंगे 8 अमान्य वोट
नई दिल्ली : चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। पोल अधिकारी ने कोर्ट को गुमराह किया। सीजेआई की बेंच ने इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गया।
