20 अप्रैल तक चलेगा मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य :डीसी राणा
1 min read1 जुलाई से 1 अक्तूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भावी मतदाता करवाएं पंजीकरण
फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 10 मई को होगा प्रकाशन
सूचियों से हटाए जाएं अपात्र मतदाता
शिवालिक पत्रिका, चंबा, उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा की अध्यक्षता में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आज उनके कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में संबंधित विषयों पर समीक्षा के दौरान डीसी राणा ने स्थान छोड़ चुके मतदाताओं, मृतकों , दो अलग विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज लोगों (डबल एंट्री) को मतदाता सूची से हटाने के निर्देश जारी किए । उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी ऐसे मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी का सहयोग करने को कहा । डीसी राणा ने तहसीलदार निर्वाचन से बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति मामले में आवश्य कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि मतदान केंद्र स्तर पर तैनात स्थानीय कर्मचारी को ही बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाए । उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है । पुनरीक्षण का कार्य 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ज़िला के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा । उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम , एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार , नायब तहसीलदार ) के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 5 अप्रैल को किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर दावे और आक्षेप दाखिल करने की अवधि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। इसी तरह सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के विशेष अभियान की तिथि 8 व 9 अप्रैल तथा 15 व 16 अप्रैल रहेगी । उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेप का निपटारा 28 अप्रैल को किया जाएगा । फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 मई को होगा । उन्होंने यह भी बताया कि एक जुलाई 2023 और 1 अक्तूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 5 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर कर सकते हैं । इसके साथ मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट http://ceohimachal.nic.in के माध्यम से की जा सकती है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP/VHA) वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, इसमें ऑन-लाइन फॉर्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से संबंधित) भरे जा सकते हैं। डीसी राणा ने सभी नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवा मंडलों से आह्वान किया है कि वे प्रकाशन प्रारूप की अवधि 5 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण करने के पश्चात पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन प्रताप सिंह ठाकुर, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों में गोवर्धन सिंह, महाराज कृष्ण बडयाल, संजीव पुरी उपस्थित रहे ।