सांसद अमृतपाल को हाई कोर्ट से झटका, एनएसए हिरासत चुनौती याचिका खारिज
चंडीगढ़, खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत बड़ी राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी तीसरे निरोधक आदेश को चुनौती दी गई थी। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में निवारक हिरासत में बंद हैं। उनके खिलाफ पहला हिरासत आदेश 18 मार्च 2023 को जारी किया गया था।
इसके बाद 17 अप्रैल 2025 को तीसरा निरोधक आदेश पारित किया गया, जिसे राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी और 24 जून 2025 को इसकी पुष्टि भी कर दी। हाई कोर्ट में लंबित इस याचिका के माध्यम से अमृतपाल सिंह ने अपनी लगातार तीसरी हिरासत को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
वहीं, इस मामले से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है। हाई कोर्ट आज पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें अमृतपाल सिंह को असम की जेल में ही रखने की मांग की गई है। पंजाब सरकार का कहना है कि अमृतपाल सिंह की गतिविधियों के कारण पहले भी राज्य में कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में उन्हें पंजाब लाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि उन्हें असम में ही सुरक्षित स्थान पर रखकर आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रखी जाए।
