शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को किया रद्द
नई दि्ल्ली : शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच का आदेश देने से पहले हाईकोर्ट को पर्याप्त तथ्यों और ठोस आधार पर विचार करना चाहिए था, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी प्रक्रिया में खामियां होना जांच का आधार नहीं बन सकता, जब तक ठोस आपराधिक साक्ष्य सामने न हों।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। इन कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के माध्यम से चुना गया था।
बता दें कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक भर्ती प्रक्रिया के तहत 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी।बाद में इन नियुक्तियों को लेकर आरोप लगे कि बड़ी संख्या में भर्तियां घोटाले और भ्रष्टाचार के ज़रिए की गईं। जांच में सामने आया कि कई अपात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, जबकि मेरिट लिस्ट में आए योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को ‘दागदार’ करार दिया और अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
