6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को क्रेच में एडमिशन दिया जाएगा
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार हरियाणा राज्य क्रेच पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्यमंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने क्रेच पॉलिसी को लेकर कहा कि राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी बनाई गई है। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को क्रेच में एडमिशन दिया जाएगा और 8 से 10 घंटे तक बच्चे के रखने के अनुकूल क्रेच स्थापित होंगी। क्रैच में एचकेआरएनएल के तहत कुशल एवं प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाएगा। इसमें क्रेच वर्कर को 15 हजार रुपये और सहायिका को साढ़े 7 हजार रुपये सैलरी दी जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के मुताबिक 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच खोलना अनिवार्य होगा। क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान और खिलौने के साथ ही पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण सहित तमाम इंतजाम होंगे।
