February 25, 2026

कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा

हरियाणा सरकार द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत जिले में 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।
निगम द्वारा महिलाओं को विभिन्न कार्यों जिसमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार ईकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि कार्य के लिए ऋण मिलता है। इन कार्यों के लिए महिलाओं को ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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