August 22, 2026

हरियाणा में चीनी की जमाखोरी पर सख्ती!

चीनी की जमाखोरी पर सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी व्यापारी चीनी का स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकेगा और किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4,000 क्विंटल (400 मीट्रिक टन) चीनी रखने की ही अनुमति होगी।

सभी व्यापारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण और वर्तमान स्टॉक की घोषणा भी तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *