ईवी वाहनों पर टैक्स में शत प्रतिशत छूट
अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण
चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, समावेशन, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फैसलों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने महिलाओं, युवाओं, राज्य के अग्निवीरों, शहीदों के आश्रितों तथा आम नागरिकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से नीतियों में क्रांतिकारी संशोधन किए हैं।
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स की महिला शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की पैरा-एथलीट शर्मिला को बधाई दी।
राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ईवी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत ₹30 लाख तक के मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत की पूर्ण छूट दी जाएगी। (अब तक यह छूट केवल 20% थी)। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर 20% की मौजूदा छूट यथावत जारी रहेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से उनके नाम पंजीकृत होने वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों (₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत) पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर छूट प्रदान की जाएगी।
इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB), स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF), फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। (उल्लेखनीय है कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड में पहले से ही 20% तथा ग्रुप-C में 5% व ग्रुप-B में 1% आरक्षण लागू है)।
पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या लापरवाही के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को ₹7.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा में हुई मौत पर यह लागू नहीं होगा।
गुरू रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 29 जुलाई को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वाराणसी में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। वहां से गुरु रविदास जी के जन्मस्थान की पवित्र मिट्टी लाकर प्रदेश के हर गांव, बस्ती और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।
आबादी देह क्षेत्रों में लंबे समय से काबिज ग्रामीणों के स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने व उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे दशकों पुराना लाल डोरा विवाद समाप्त होगा।
नवनियुक्त पटवारियों का ट्रेनिंग पीरियड 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष (6 महीने संस्थागत + 6 महीने फील्ड) कर दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड की जगह अब पूरा नियमित वेतन मिलेगा।
एक अध्यक्ष, 5 गैर-सरकारी सदस्यों और 1 सचिव वाले आयोग के गठन को मंजूरी दी गई (कार्यकाल 3 वर्ष)। आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के उद्देश्य से रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पास। PMAY-Urban 2.0: EWS श्रेणी के 60 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लॉट्स/मकानों के पंजीकरण व स्टांप ड्यूटी में निश्चित छूट का प्रावधान।
शहादत के समय नाबालिग रहे बच्चों (हर्ष – करनाल, खुशबू – भिवानी और योगेश – भिवानी) के मामलों में समय-सीमा में ढील देकर अनुकंपा नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया।
