February 11, 2026

किसी भी मृतक को नहीं दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन : डीडब्ल्यूओ

मृत्यु की सूचना मिलते ही तुरंत रोक दी जाती है पेंशनमृतक के खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं परिजन

हमीरपुर 03 फरवरी। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिला हमीरपुर में किसी भी मृतक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी नहीं की गई है। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि विभागीय नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु या किसी व्यक्ति के अपात्र होने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से पेंशन रोक दी जाती है।
जब किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है और इस दौरान उसके खाते में अगर पेंशन की राशि जमा हो भी जाए तो उस राशि को तुरंत वापस ले लिया जाता है। मृतक के परिवारजन पेंशन की राशि को उसके बचत खाते से नहीं निकाल सकते हैं। इस संबंध में किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील करते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि विभाग ने जिला हमीरपुर में किसी भी पेंशनधारक को किसी भी स्तर पर अवैध भुगतान नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि मृत या अपात्र पेंशनधारकों का सत्यापन तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से निरंतर एवं नियमित रूप से किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक तीन माह के उपरांत मृत या अपात्र पेंशनधारकों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित पात्र आवेदकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वीकृति उपरांत, नियमानुसार पेंशन जारी करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ई-केवाईसी के दौरान जो लोग मृत या अपात्र पाए गए हैं, उनकी पेंशन अस्थायी तौर पर रोकी गई है। संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी इनका सत्यापन एवं जांच कर रहे हैं। जांच में पात्र पाए जाने वाले लोगों को पेंशन जारी कर दी जाएगी और शेष मामलों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

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