February 17, 2026

खुली सिगरेट-बीड़ी की बिक्री पर चालान एवं जुर्माना कर सकते हैं अधिकारी

हमीरपुर 03 जनवरी। हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री का निषेध और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार का विनियमन अधिनियम-2016 के विभिन्न प्रावधानों को सख्ती से लागू करने तथा इनका उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के चालान के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अधिकृत किया है।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एएसआई और इसके ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और इसी विभाग में इनके ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी, शहरी निकाय क्षेत्रों में सेनिटरी इंस्पेक्टर, सचिव, ईओ और इनके ऊपर के सभी अधिकारी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और इनके ऊपर के सभी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा निरीक्षक और इनके ऊपर के सभी अधिकारी चालान एवं जुर्माना कर सकते हैं।

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