February 26, 2026

उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक जारी रहेंगे धारा 144 के प्रावधान

ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने जारी किए आदेश

चंबा, 23 जून
ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं ।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

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