February 15, 2026

आम बजट: मध्यम वर्ग पर ध्यान, आयकर-टीडीएस पर मिली छूट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया गया है। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा।

वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।

इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी।

वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐलान किया गया कि टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने 4 साल तक रिटर्न भरने की भी राहत दी है। असिसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

बजट में प्रॉपर्टी को लेकर किए गए ऐलान से भी मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर करदाताओं को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी।

वरिष्ठ नागरिकों को भी बजट में सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है। अब 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये थी।

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