January 31, 2025

भिआम्बी-बडसर सड़क पर वाहनों की आवाजाही 1 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक बंद रहेगी

1 min read
उपमंडल बंगाणा के तहत भिआम्बी-बडसर सड़क पर वाहनों की आवाजाही 1 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।

उपमंडल बंगाणा के तहत भिआम्बी-बडसर सड़क पर वाहनों की आवाजाही 1 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।

ऊना, 30 जनवरी। उपमंडल बंगाणा के तहत भिआम्बी-बडसर सड़क पर वाहनों की आवाजाही 1 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग के अपग्रडेशन कार्य को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान यातायात को लिंक रोड़ पिपलू से भिआम्बी वाया चुकानी वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।