February 19, 2026

सरकारी कार्यालय के पास हथियार लहराने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

जालंधर: पंजाब में पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान जालंधर ग्रामीण पुलिस ने फिल्लौर में एक सरकारी कार्यालय के पास हथियार लहराने और यातायात में बाधा डालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपी की पहचान गोराया के लोहगढ़ गांव के गुरजीत सिंह के रूप में हुई है जिसे घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से रिवॉल्वर और गोला-बारूद बरामद किया है।

मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमल प्रीत सिंह खख ने बताया कि आरोपी ने फिल्लौर में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय के बाहर सड़क के बीचोंबीच अपनी स्कॉर्पियो खड़ी कर दी थी जिससे यातायात बाधित हो गया। जब सैफाबाद गांव निवासी प्रीतम राम (48) ने इस बाधा के बारे में उससे बात की तो गुरजीत सिंह ने कथित तौर पर रिवॉल्वर तान दी और धमकी दी। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी स्वर्ण सिंह बल की देखरेख में एसएचओ फिल्लौर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।

एसएसपी खख ने कहा, ”आरोपी की हरकतें डिप्टी कमिश्नर के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें चुनाव की तैयारियों के दौरान हथियार रखने और दिखाने पर रोक लगाई गई है।” ”हथियार को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है और हमने आरोपी के हथियार लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की है।” सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने, आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरतने और आपराधिक धमकी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 223(बी), 285 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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