February 25, 2026

केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की कड़ाई से पालना करें संचालक

एमसीएमसी कमेटी की अनुमति से ही होगा विज्ञापनों का प्रसारण : डीसी
▪️नियमों की अवहेलना पर होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई
▪️डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन नहीं चला सकता है। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर विशेषतौर पर नजर रहेगी, पेड न्यूज का मामला सामने आने पर एमसीएमसी कमेटी द्वारा उसकी सूचना संबंधित आरओ को दी जाएगी तथा आरओ द्वारा संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला झज्जर में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के आदेशों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों व अन्य चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी। केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की पारखी नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिंट मीडिया में केवल पोलिंग डे और पोलिंग डे से पहले दिन ही प्रकाशित होने वाले विज्ञापन को एमसीएमसी से सत्यापित करवाना जरूरी है। टीवी और केबल टीवी पर नॉमिनेशन के दिन से उम्मीदवार को अपना विज्ञापन एमसीएमसी से सत्यापित कराना जरूरी है। पार्टी लेवल पर चुनाव घोषणा से ही यह अनिवार्य है।

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