February 15, 2026

इंदिरा साहिनी मामले के फैसला पिछड़ा वर्ग से है संबंधित इसे अनुसूचित जाति पर थोपना सरासर ग़लत – कैंथ

अनुसूचित जाति समुदाय को क्रीमी लेयर में शामिल करने का मामला”

चंडीगढ़, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अनुसूचित जाति समुदाय को क्रीमी लेयर के मुद्दे पर हैरान और चिंतित कर दिया है क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर का कोई मुद्दा पहले से ही नहीं है ये विचार अनुसूचित जाति के हितों के लिए लड़ने वाले एकमात्र संगठन नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने जारी प्रेस रिलीज़ में कहे।
कैंथ ने बताया कि “जाति एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है, आर्थिक स्थिति का जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।” क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल बाद भी सम्मान और अपमान की व्यवस्था के तहत भेदभाव को और बढ़ाया जा रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन और विश्वासघात के तहत ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाना सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक नकारात्मक कदम होगा।अनुसूचित जातियों को दिया गया आरक्षण उनकी जनसंख्या की तुलना में पहले से ही अपर्याप्त है।” ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा इंदिरा साहिनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है।अनुसूचित जाति को मिले संवैधानिक अधिकारों को एक योजना के तहत जानबूझकर ऐसा करने का अप्रिय एवं असफल प्रयास किया जा रहा है जो सरासर गलत है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है।”
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के फैसले में क्रीमी लेयर के बारे में जो सुझाव और टिप्पणियाँ शामिल हैं, वह गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर गंभीरता से चर्चा करना वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। कैंथ ने कड़े शब्दों में कहा कि ब्राह्मणवादी ताकतें सदियों से मानवाधिकारों से वंचित करती आ रही हैं और अब उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव जी द्वारा लिखित संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ कर उन्हें वंचित करने का अभियान शुरू कर दिया है। “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त डेटा और आधार नहीं बनाया जा सकता है। समाज में आर्थिक या प्रशासनिक प्रगति के साथ जाति ख़त्म नहीं होती है। हमने देखा है कि हमारे राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता ।” भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ से अधिक है जिसमें अनुसूचित जाति और जन जाति लगभग 35% है जो इसे एक बहुत बड़ा वर्ग बनाती है लेकिन विश्वासघाती विचारों वाले लोग बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए ऐसे कानून ला रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है आबादी के बड़े हिस्से को गुलाम बनाने की सोची-समझी साजिश के तहत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कानूनी तरीकों से अनुसूचित जाति/जनजाति को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। सरकारों और अदालतों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश की आजादी और प्रगति के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के बलिदान का इतिहास भी बहुत लंबा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान संवैधानिक अनिवार्यता बन सकती है, अगर अदालतें ही आस्था तोड़ेंगी और भेदभाव करेंगी तो अब पूरे समाज को क्या करना चाहिए? अब इनका मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर /आर्थिक स्तर की शर्त लगाकर आरक्षण को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की मूल पिच से खत्म करना है! श्री कैंथ ने एसीसी समाज से अपील की अगर आप समय रहते नहीं जागरूक हुए तो यह फैसला आरक्षण खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगा. अमीर और गरीब के बीच युद्ध कराकर ब्राह्मणवादी ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जायेंगी।
एससी नेता परमजीत कैंथ ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त, 2024 के फैसले में, अनुसूचित जाति समुदाय की क्रीमी लेयर का फैसला करने से पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक संवैधानिक निकाय जो हितों की रक्षा करता है, से परामर्श करना उचित नहीं समझा गया और यह बहुत आश्चर्य की बात है कि संसद के अधिकार की भी अनदेखी की गई है। “क्रीमी लेयर लागू करने से निष्पक्ष और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि उत्पीड़ितों की आवाज एक निश्चित स्तर तक ही पहुंचती है।”

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