दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी ऑफिस खाली करने का दिया आदेश
नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आप सरकार की मुश्किले फिर से बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आप को 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर आप की मांग पर विचार करने का आदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ घर की अनुपलब्धता आप की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। वहीं, आम आदमी पार्टी के वकील ने तर्क दिया कि दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर एक संपत्ति, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के एक मंत्री के पास है, उसे अस्थायी रूप से आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि जस्टिस प्रसाद ने कहा कि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार को दी गई थी, न कि पार्टी को, और रिकॉर्ड के अनुसार, कब्जा एलएंडडीओ (भूमि और विकास कार्यालय) को सौंप दिया जाना चाहिए।
दरअसल, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के मद्देनजर पार्टी कार्यालयों के लिए स्थान आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप को अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का अधिकार है और केंद्र से छह सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय ले। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर ऑफिस यूज के लिए दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवास इकाई का अधिकार है, जब तक कि वे अपने स्वयं के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेते।
