March 14, 2026

लू लगने से होने वाली मृत्यु पर मिलेगा चार लाख का मुआवजा

लखनऊ – गर्मी की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बार गर्मी ने कई रिकार्ड भी तोड़ डाले है, लू के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। तो वहीं इसी बीच यूपी में लू से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है

राज्य आपदा मोचक निधि की तरफ से चार लाख की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। लू से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो संबंधित व्यक्ति के परिवार को यह मामला लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम आदि आला अधिकारी के संज्ञान में लाना और उनका पोस्टमार्टम कराना होगा। राजस्व विभाग ऐसे मामले में पोस्टमार्टम कराएगा और इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजेगा। डीएम रिपोर्ट के आधार पर इससे संबंधित राहत राशि जारी करेगा। राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि दूसरी आपदाओं की तरह लू प्रकोप से मौत में भी डीएम भुगतान के लिए अधिकृत है। अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू से मौत होती है तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 15 लाख का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। वहीं राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने बताया है कि समाचार पत्रों में शुक्रवार को लू से मृत्यु को लेकर प्रकाशित घटनाओं में से महोबा जिला प्रशासन ने दो और चित्रकूट ने एक जनहानि लू से होने की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त किसी जिले में हीटवेव से कोई भी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है।

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