February 20, 2026

सार्वजनिक सम्पत्ति पर वॉल पेंटिंग बनाना गैर कानूनी

आदर्श आचार संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण खबर

झज्जर, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पति पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है । ऐसा करने के आरोपी के विरूद्घ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबंध सभी एआरओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
डीसी ने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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