मुद्रित सामग्री की सूचना सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना करें सुनिश्चित
सहायक रिटर्निंग अधिकारी 51-नालागढ़ एवं उपमंडलाधिकारी (ना.) दिव्यांशु सिंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च, 2024 को कर दी है तथा निर्वाचन संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के प्रसंग में पैंम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा 127-ए की उपधारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वह इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी नालागढ़ को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
