February 18, 2026

विभिन्न स्थानों पर तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत जुर्माना

सचिन सोनी,,कीरतपुर साहिब 29 नवंबर, डॉ. परमिंदर कुमार सिविल सर्जन रूपनगर के दिशा निर्देशानुसार और डॉ. दलजीत कौर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पीएचसी कीरतपुर साहिब के नेतृत्व में तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत पीएचसी कीरतपुर साहिब की टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और बस स्टैंडों पर का दौरा किया गया। डॉ. जंगजीत सिंह कार्यकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कीरतपुर साहिब ने कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सूचना शिविर लगाए गए और अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पाद खुले तौर पर नहीं बेचे जा सकते हैं और दुकानों पर साइनबोर्ड लगे होने चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के नागरिकों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकें। इस मौके पर चेकिंग टीमों में ब्लॉक एस. आई सिकंदर सिंह, एसआई गुरिंदर सिंह, एसआई सुखदीप सिंह, वरिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, संजीव कुमार, रविनरद सिंह, अजय दीवान, अजय छिब्बा मौजूद रहे।

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