‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना से एक करोड़ रुपए जीतने का मौका : डीसी
न्यूनतम 200 रूपये का बिल किया जा सकता है अपलोड
झज्जर,01 सितंबर। वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना चलाई गई है,जिसके चलते नागरिक खरीदारी के समय लिए गए बिल को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करते हुए योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने शुक्रवार को यहां दी। डीसी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत नागरिकों को एक करोड़ इनाम के साथ कई और अन्य ईनाम भी मिलेंगे। उन्होंने जिला के नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर खरीददारी पर जीएसटी बिल जरूर लें और आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाएं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति माह लक्की ड्रा निकाला जाएगा और नागरिकों का चयन किया जाएगा। ये वे नागरिक होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वह web.merabill.gst.gov.in पर जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा जीएसटी बिल में बढ़ोतरी करना भी सरकार का उद्देश्य है। सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कसने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के जरिये सरकार की आय में भी वृद्धि होगी।
न्यूनतम 200 रुपए का बिल किया जा सकता है अपलोड
उन्होंने बताया कि लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। बिल इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब भी अपलोड किए जा सकते हैं। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
पांच तारीख तक बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ता होंगे ड्रा के पात्र
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉइस को पांच तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने वाले उपभोक्ता ही ड्रा के पात्र होंगे। इसी तरह बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 3 महीनों में अपलोड (बंपर ड्रॉ के महीने की 5 तारीख तक) किए गए सभी इनवॉयस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
नागरिक जीएसटी बिल ऐसे करें अपलोड
डीसी ने बताया कि सरकार की मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा। यदि आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप web.merabill.gst.gov.in पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप कम से कम दो सौ रुपये का जीएसटी बिल अवश्य अपलोड करें।
