February 11, 2026

पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग करने का फैसला वापस लिया

सुधीर शर्मा, पंजाब सरकार ने 10 अगस्त को सभी पंचायतें भंग करने संबंधी जारी नोटिफिकेशन के विपरीत फैसला लेते हुए पंचायतों को भंग करने का फैसला वापस ले लिया है। अपने ही फैसले के विपरीत जाकर सरकार पंचायतों की बहाली के लिए एक-दो दिन में नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। हालांकि पंचायतें भंग करने के फैसले को सरकार ने लोकहित में बताया था लेकिन यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था व हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि किस आधार पर व किस अधिकार से पंचायत को भंग करने का फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों को पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए के अधीन करके भंग किया था। लेकिन अब इस मामले में किरकिरी होने के बाद सरकार को अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *