February 21, 2026

ब्राउन शुगर के दो व्यापारियों को 10-10 वर्षों का कठोर कारावास

पटना : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद आज दो व्यक्तियों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में गठित की गई विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद वैशाली जिले के चंद्रपुर गांव निवासी करण सिंह और पटना के जक्कनपुर क्षेत्र निवासी रिंकेश कुमार को एनडीपएस की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, 20 सितंबर 2019 को पटना के रामकृष्ण नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जांच की और पटना जीरोमाइल के निकट एक दोपहिया वाहन पर सवार दोनों दोषियों की तलाशी ली, जिनके पास से ब्राउन शुगर की 665 पुडिय़ा जब्त की थीं, जिसका वजन 300 ग्राम था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में चार गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।

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