साढ़े 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म व हत्या मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा

फतेहाबाद: जिले के एक गांव में 29 जून 2024 को साढ़े तीन साल की एक बच्ची का दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले मामले में अदालत ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
दोषियों के खिलाफ मामला 9 महीने दर्ज हुआ था, जबकि दोषियों पर आरोप 7 महीने पहले ही ही तय हुए थे। फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश अमित गर्ग ने बुधवार को दो दोषियों गांव लालुवाल निवासी मुकेश और सतीश को फांसी और 1.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।मामले के मुताबिक 29 जून की रात को सतीश और मुकेश ने पीड़िता के पिता के साथ मिलकर शराब पी थी। इस दौरान आरोपी सतीश का फूफा भी साथ था। फूफा शराब पीने के बाद घर चला गया था। पीड़िता का पिता भी शराब पीकर सो गया था।
इसके बाद आरोपी सतीश और मुकेश ने मां के पास सोई हुई साढ़े तीन साल की लड़की को उठाकर ज्वार के खेत में ले गए और वहां पर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद लड़की को सड़क पर छोड़कर अपने घर चले गए थे। सुबह लड़की खून से लथपथ मिली थी और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जहां उसकी मौत हो गई। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि इस केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी ओ.पी. बिश्नोई ने की थी।