February 25, 2026

वोट जैसा कुछ नहीं बोट जरूर डालेंगे हम’

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना) विकास शुक्ला ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 23- कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रथम जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के मद्देनजर 21 जुलाई 2023 से 21 अगस्त, 2023 तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन करेंगे तथा 22 अगस्त, 2023 से 29 सितम्बर, 2023 तक मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण / पुनर्व्यवस्था, मतदाता सूचियों फोटो पहचान पत्र की त्रुटियों का निपटारा मतदाताओं के पहचान पत्र में निम्न गुणवत्ता वाले फोटो को उच्च गुणवत्ता वाले फोटो से बदलने का कार्य होगा | इसी दौरान अनुभागों/ भागों की पुनरसंरचना और मतदान केन्द्रों की स्थिति एवं सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2023 से 16 अक्तूबर 2023 तक फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रथम जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर अनुपूरक सूची और मतदाता सूचियों का एकीकृत प्रारूप तैयार किया जाएगा । 17 अक्तूबर 2023 को उपमण्डलाधिकारी (ना) कार्यालय, सम्बन्धित तहसील कार्यालय तथा 23- कुल्लू विधानसभा के सभी मतदान केन्द्रों में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित किए जाएंगे। 17 अक्तूबर से 30 नवम्बर तक दावे एवं आक्षेप दाखिल किए जाएँगे। 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के साथ-साथ 1 अप्रैल, 2024, 1 जुलाई, 2024 यो 1 अक्तूबर, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नये मतदाता भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र- 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं तथा निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित करने पर विचार और निर्णय सम्बन्धित तिमाही में ही लिया जाएगा | 26 “दिसम्बर, 2023 को उक्त अवधि में प्राप्त दावे/ आक्षेपों का निदान किया जाएगा और दिनांक 5 जनवरी,2024 को फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिया जाएगा । अतः जनसाधारण से अनुरोध है कि वो बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन के दौरान मतदाता सूचियों का निरीक्षण करें और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने व अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। प्रपत्र-6 में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में जन्म / आय प्रमाण पत्र और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों व एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (4.5 X 3.5 से.मी.) जिसमे पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो को भी संलग्न करें। पहले से दर्ज नामा को हटाने के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन करना होगा तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से दर्ज प्रविष्टियाँ जैसे नाम, उम्र जन्मतिथि, फोटो, वर्तमान पते में सुधार करने या अपने नाम को एक मतदान केन्द्र से अन्य मतदान केन्द्र (चाहे वो इसी विधानसभा क्षेत्र का हो या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र हो) में स्थानान्तरित करने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन करना होगा। ये सभी प्रपत्र सम्बन्धित अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी को प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

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