February 15, 2026

बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य

निराश्रित बच्चों को दी जा रही है ₹1850 मासिक वित्तीय सहायता: डीसी

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को मदद पहुंचाना है, जो अपने माता-पिता के अभाव में बेसहारा हो गए हैं। 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, या जो मानसिक, शारीरिक अक्षमता अथवा लंबी सजा के कारण माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं, इस योजना के पात्र हैं। यह जानकारी डीसी प्रदीप दहिया ने दी।
डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत, पात्र परिवार को एक बच्चे के लिए 1850 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को यह सहायता दी जा सकती है।
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र,बच्चे का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास का प्रमाण पत्र, जैसे वोटर कार्ड या राशन कार्ड,परिवार पहचान पत्र जैसे दस्तावेज होने आवश्यक हैं यदि आवेदक के पास इनमे से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो वह 5 वर्ष की रिहायश का हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।

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