जिलाधिकारी ने होला महल्ला के दौरान मेला क्षेत्र में विक्रेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है
श्री आनंदपुर साहिब, जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. प्रीति यादव आईएएस ने होला महल्ला के दौरान जाब्ता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनता और कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में आने वाले तीर्थयात्रियों को भिखारियों के कारण होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए और इन तस्करों से चोरी और लूटपाट की घटनाओं को रोकेंकीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 21 से 26 मार्च तक बाहर से आने वाले पेशेवर मल्लाहों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 21 से 26 मार्च तक कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में होला महल्ला का ऐतिहासिक त्योहार मनाया जा रहा है. इस संबंध में प्रशासन के ध्यान में आया है कि इस होला महल्ला के दौरान राजा के बाहर से बड़ी संख्या में अनुरोध आते हैं।लेकिन उनमें से कुछ को पेशेवर लोगों द्वारा गाड़ियों में लादकर शहर में छोड़ दिया जाता है। इन तस्करों से जहां आम जनता और श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, वहीं इनके द्वारा चोरी आदि का भी डर रहता है। इसलिए होला महल्ला के दौरान कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में बाहर से आने वाले इन संगतों से आम जनता और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एक तरफा पारित कर जनता के नाम जारी किया गया है।
