कमेटी दावा प्रस्तुत किए जाने के 4 माह के अन्दर मुआवजे पर अपना निर्णय देगी:मुख्य सचिव
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करने हेतु सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी दावा प्रस्तुत किए जाने के 4 माह के अन्दर मुआवजे पर अपना निर्णय देगी।
मुख्य सचिव ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में बुलाई गई बैठक में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजे के बारे में निर्णय लेते समय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के दिशा-निर्देशों और मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।
श्री संजीव कौशल ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं के कारण मुआवजा देने के लिए पहले से ही दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस योजना में भी उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।
