अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

नई दिल्ली : असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
: शीर्ष अदालत ने पिछले साल 12 दिसंबर को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कपिल सिब्बल और अन्य की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता पर सवाल उठाते हुए 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। असम समझौते के दायरे में आने वाले लोगों की नागरिकता का मुद्दा सुलझाने के लिए विशेष प्रविधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को शामिल किया गया था।