पंजाब में निकाय चुनाव पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार
नई दिल्ली: पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें शीर्ष अदालत ने निकाय चुनाव पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 21 दिसंबर को तय समय के अनुसार ही मतदान किया जाएगा। इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप था कि नामांकन के दौरान पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उत्पीड़न किया गया है। याचिका में बताया गया था कि लोगों को नामांकन दाखिल करने तक नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने राज्य में कई जगहों पर नामांकन के दौरान उत्पीड़न के वीडियो और अन्य रिकार्ड हाई कोर्ट को सौंप थे। दरअसल इससे पहले एक याचिका भाजपा ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की थी जिसमें आशंका जताई गई थी कि जैसे पंचायत चुनाव के दौरान गुंडागर्दी हुई थी वैसे ही नगर निगम चुनाव के दौरान भी होगी। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए।
