तिरुपति प्रसाद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी का किया गठन
CBI और FSSAI के अधिकारी करेंगे मामले की जांच
तिरुपति: तिरुपति लड्डू विवाद (Tirupati Prasad dispute) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने SIT बनाने के आदेश (Order) जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच सदस्यीय जांच टीम बनाई जानी चाहिए। इस टीम में दो अधिकारी सीबीआई (CBI) से, दो अधिकारी राज्य सरकार के और एक अधिकारी FSSAI का होना चाहिए। जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा “हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते।” पहले इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की एसआईटी नहीं करेगी और नई एसआईटी के गठन को लेकर निर्देश दिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने पुरानी एसआईटी पर भरोसा जताया था, लेकिन कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन कर दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बने। इससे पहले बुधवार को इस मामले की सुनवाई टल गई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि शुक्रवार को केंद्र का जवाब रखेंगे इसलिए इस मामले की सुनवाई एक दिन के टल गई थी।
बता दें कि महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली सरकार (जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली) के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के इस बयान के बाद बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया।
