सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द की
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही अगले 6 महीने में नई भर्ती करने के आदेश जारी किए हैं।
आपको बता दें कि पिछले साल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस भर्ती को मंजूरी दे दी थी और इस फैसले के खिलाफ कई उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।
